नीरव मोदी के अवैध बंगले को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डाइनामाइट से ध्वस्त किया गया

नामचीन व्यापारी नीरव मोदी के अलीबाग स्थित बंगले को रायगढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा डाइनामाइट से ध्वस्त कर दिया गया. ज्ञात हो कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में अभियुक्त हैं और देश छोड़कर भागे हैं.

यह कारवाई बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के पर हुई. बंबई उच्च न्यायालय का आदेश एक गैर सरकारी संगठन शमबुराजे युवा क्रांति द्वारा 2009 में डाले गए जनहित याचिका में आई.

बंगला तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों और राज्य परमिट के मनाकों पर खरा नहीं पाये जाने पर ध्वस्त कर दिया गया.

बंगला करीब 33000 sqft में फैला हुआ था, जिसमे की स्वीमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी थी. बताया जाता है कि बंगले को रूपअन्या के नाम से जाना जाता था और इसकी कीमत 100 करोड़ के करीब आंकी जाती है. इस बंगले के साथ 58 दूसरे बंगले भी इस सूची में शामिल हैं.

मीडिया सूत्रो के अनुसार, तकरीबन 30 केजी डाइनामाइट से बंगले को तोड़ा गया. कुछ समय पहले से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी, परन्तु बंगले को काफी मजबूती से बनाया गया था, इसलिए तोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया.

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